संघ लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद-317 के अंतर्गत-

  • यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके कार्यालय से हटाया जाएगा।
  • हटाने की शर्तें: यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह:
    • दिवालिया घोषित कर दिया गया है।
    • अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होता है।
    • राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक रूप से दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।
  • इनके अतिरिक्त, राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भी उसके पद से हटा सकता है जिसके संबंध में कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय में मामला भेजा गया हो, यदि वह
  1. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा किए गए किसी अनुबंध या समझौते में रुचि रखता है, या
  2. ऐसे अनुबंध या समझौते के लाभ में या किसी निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ आयोग के सदस्य की ज़िम्मेदारी के अलावा किसी भी तरह से भाग लेता है।

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