राष्ट्रपति

हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया है और राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया है।

संवैधानिक प्रावधान:

  • अनुच्छेद 356: तब लागू होता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि राज्य को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।
  • राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य आधार पर, लेकिन इसे संसद द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • एक बार अनुमोदित होने पर, 6 महीने के लिए वैध, कुछ शर्तों के तहत 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
  • संसद का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि या तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो, या चुनाव आयोग यह घोषित करे कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराना संभव नहीं है।

सुरक्षा उपाय और न्यायिक निरीक्षण:

  • सर्वोच्च न्यायालय का एस.आर. बोम्मई मामला (1994): राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है ताकि राजनीतिक दुरुपयोग रोका जा सके।
  • संसदीय जांच लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है—दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है।
  • अवधि पर सीमा: अधिकतम 3 वर्ष, समय-समय पर समीक्षा के साथ, ताकि लंबे समय तक केंद्रीय शासन न हो।
  • विधायिका को निलंबित/भंग करने के लिए संसद की सहमति आवश्यक है, जिससे उचित प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
  • राज्यपाल की तटस्थता महत्वपूर्ण है; पक्षपातपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
  • सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1988):
    • अनुच्छेद 356 का उपयोग संयम से, केवल अंतिम उपाय के रूप में करने की सिफारिश।
    • राज्यपाल की रिपोर्ट से परे स्वतंत्र सत्यापन और राज्य को पूर्व चेतावनी देने का आग्रह।

संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को अप्रत्याशित या अत्यावश्यक मामलों से निपटने की अनुमति देती है। लेकिन, इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित चार सीमाओं के अधीन है:

  1. अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो या जब केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो। (कानून की समानांतर शक्ति नहीं)
  2. राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, और उसकी संतुष्टि दुर्भावना के आधार पर वादयोग्य है (कूपर केस, 1970)।
  3. अध्यादेश केवल उन विषयों पर जारी किए जा सकते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है और वे संसद के कृत्यों के समान संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं।
  4. संसद के अवकाश के दौरान जारी किए गए प्रत्येक अध्यादेश को दोबारा समवेत होने पर दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए।

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