सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों का अधिदेश और भूमिका

सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (एएफएसपीए), 1958 “अशांत क्षेत्रों” में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 के उद्देश्य:

  • सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना- सशस्त्र बलों को आंतरिक सुरक्षा खतरों वाले अशांत क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने का अधिकार देता है।
  • विद्रोह विरोधी कार्रवाई- उग्रवाद, आतंकवाद और राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के खिलाफ अभियानों को सुगम बनाता है।

अधिनियम का दायरा:

  • विशेष अधिकार- सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में बिना वारंट के गिरफ्तारी, तलाशी और बल प्रयोग (घातक सहित) का अधिकार देता है।
  • लागू क्षेत्र- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा “अशांत” घोषित क्षेत्रों, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और जम्मू-कश्मीर में लागू होता है।
अभी में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) निम्नलिखित राज्यों में पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू है:नगालैंड: राज्य के अधिकांश हिस्सों में लागू है, हालांकि कुछ क्षेत्रों से आंशिक रूप से हटाया गया है।असम: चुनिंदा जिलों और क्षेत्रों में लागू है, पूरे राज्य में नहीं।मणिपुर: राज्य के अधिकांश हिस्सों में लागू है, लेकिन इंफाल नगर निगम क्षेत्र में लागू नहीं है।अरुणाचल प्रदेश: केवल सीमावर्ती जिलों (जैसे तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग और नामसाई के कुछ हिस्से) में लागू है।इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर में भी AFSPA एक अलग अधिनियम के तहत लागू है।AFSPA को त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से पूरी तरह हटा लिया गया है।

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