निर्वाचन सुधार

चुनावी बॉन्ड योजना को वित्त विधेयक 2017 के साथ पेश किया गया था और 29 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था। यह राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बियरर बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति देता है।

इसकी विशेषताओं में शामिल हैं: 1) 1000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक मूल्यवर्ग में, 2) 15 दिनों के लिए वैधता, 3) एसबीआई शाखाओं से खरीदारी, 4) 1% से अधिक वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा 15 दिनों के भीतर मोचन, और 5) बांड नागरिकों, कंपनियों आदि द्वारा खरीदे जा सकते हैं, और 6) जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं।

हाल ही में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (यूओआई) और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से चुनावी बांड (ईबी) योजना को रद्द कर दिया। SC ने चुनावी बॉन्ड योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए कई अधिनियमों (जैसे RoPA, 1951; IT अधिनियम, 1961; कंपनी अधिनियम, 2013) में संशोधन को भी रद्द कर दिया।

अमान्यकरण के पीछे तर्क: दाता गुमनामी ने राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन किया।

  1. योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है।
  2. राजनीति में पैसा क्विड प्रो क्वो (“कुछ के लिए कुछ”) की स्थिति पैदा करता है, जो आर्थिक और राजनीतिक असमानता को जन्म दे रहा है।। जानकारीपूर्ण मतदान निर्णयों के लिए राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।
  3. अनुपातहीन प्रतिबंध: काले धन पर अंकुश लगाना न तो अनुच्छेद 19(2) के तहत एक वैध प्रतिबंध है और न ही यह आनुपातिकता की परीक्षा पास करता है, जैसा कि पुट्टस्वामी मामले (2017) में स्थापित किया गया है।
  4. SC ने संशोधित कंपनी अधिनियम की धारा 182(3) को भी रद्द कर दिया, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देती थी।
  5. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे विकल्प पहले से ही उपलब्ध थे
  6. योजना “चयनात्मक गुमनामी” और “चयनात्मक गोपनीयता” प्रदान करती है क्योंकि चुनावी बांड का विवरण भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पास उपलब्ध है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी उन तक पहुंचा जा सकता है।

निर्णय का महत्व

  1. ‘अधिकारों का  पदानुक्रम’: दाता की गुमनामी पर मतदाता के सूचना के अधिकार को प्राथमिकता दी गई (अनुच्छेद 19(1)(ए))।
  2. सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार को संतुलित करते हुए “दोहरी आनुपातिकता” परीक्षण लागू किया गया।
  3. SC ने राज्य को अपने विधायी कार्यों का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों पर “कम से कम प्रतिबंधात्मक” उपाय अपनाने का आदेश दिया है।
  4. यह पुट्टास्वामी मामले से ‘निश्चित’ और ‘संरचित’ आनुपातिकता परीक्षण की पुष्टि करता है, जो ‘वैध राज्य हित’ के बहाने अधिकारों का उल्लंघन करने वाली मनमानी कार्रवाइयों से बचाता है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विधायी कार्रवाई के पीछे राज्य की ‘वैध राज्य हित’ की परिभाषा की जांच कर सकता है।
  5. लोकतंत्र के प्रमुख गुण के रूप में सूचना के अधिकार की पुनः पुष्टि: मतदाताओं को मतदान करने की अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सूचना का अधिकार है

इस प्रकार, चुनावी बांड योजना को रद्द करके और प्रमुख कानूनी प्रावधानों को बहाल करके, अदालत ने चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रधानता पर जोर दिया।

हाल ही में श्री राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव दिया है।

एक साथ चुनाव की वांछनीयता:

  1. लागत में कमी : केंद्र सरकार के लिए ₹4,000 करोड़ की अनुमानित बचत और राजनीतिक दलों के लिए अभियान खर्च में कमी।
  2. शासन दक्षता: नीति निर्माण में बाधा डालने वाले ‘स्थायी अभियान’ मोड से बचना।
  3. समय पर नीतिगत निर्णय: आचार संहिता प्रमुख नीतिगत निर्णयों में देरी करती है।
  4. कुशल संसाधन उपयोग:
    • पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कम की जा सकती है
    • प्रमुख कानून प्रवर्तन कर्मी महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
  5. सामाजिक एकजुटता: मतदाताओं को एकजुट करने में क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता के विभाजनकारी प्रभाव को कम करना।
  6. ​राजनीतिक भ्रष्टाचार में कमी: बार-बार चुनावों के लिए निरंतर धन उगाही की आवश्यकता होती है।
  7. खरीद-फरोख्त का शमन: विशिष्ट चुनाव अवधियाँ खरीद-फरोख्त की संभावनाओं को कम करती हैं।
  8. मुफ़्त चीज़ों पर नियंत्रण: कम चुनावों से राज्य सरकारों के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन होता है।
  9. सरलीकृत चुनावी प्रक्रिया: सभी चुनावों में एक समान मतदाता सूची का उपयोग करने से समय और धन की बचत होती है
  10. बढ़ी हुई मतदाता सहभागिता: विभिन्न स्तरों पर बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाली मतदाताओं की थकान को चुनावों को एक ही कार्यक्रम में समेकित करके कम किया जा सकता है।

चुनौतियाँ:

  1. संघीय ढाँचे संबधी चिंताएँ: राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी , जिससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है।
  2. जवाबदेही: चुनाव नीतियों और शासन के लिए एक आवधिक प्रतिपुष्टि (फीडबैक) तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। एक साथ चुनाव होने से यह फीडबैक 5 साल के चक्र तक सीमित हो जाएगा।
  3. संवैधानिक संशोधन: अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में पर्याप्त संशोधन आवश्यक होंगे, जो विधायी सदनों की अवधि और विघटन को प्रभावित करेंगे।
  4. सुरक्षा निहितार्थ: एक साथ चुनावों के दौरान, चुनाव ड्यूटी के लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों को  तैनात करने हेतु संसाधनों को सीमा सुरक्षा से हटाने से राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो सकती है।
  5. तार्किक चुनौती: चुनाव आयोग को ONOE को लागू करने के लिए ~30 लाख ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनें तैनात करनी होंगी।

आगे की राह: एक साथ चुनाव शासन , लागत-बचत और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए फायदेमंद हैं। सरकार को सफल कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनानी चाहिए और फिर उपयुक्त संशोधनों के साथ पैनल की सिफारिशों को अपनाना चाहिए।

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