पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) में, सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि राज्य अनुसूचित जातियों (SCs) को आरक्षण लाभों के समान वितरण के लिए उप-वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसने 2004 के ई.वी. चिन्नैया निर्णय को पलट दिया।
संवैधानिक आधार:
- अनुच्छेद 14 : कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है; उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 16(1) : सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 16(4) : अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 15(4) : सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 341(1) : राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के लिए SCs को अधिसूचित करते हैं।
- अनुच्छेद 341(2) : केवल संसद SC सूची में संशोधन कर सकती है।
प्रमुख न्यायिक निर्णय:
- ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2005): माना गया कि SCs एक समरूप समूह हैं; राज्यों द्वारा उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341 का उल्लंघन करता है।
- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024):
- चिन्नैया निर्णय को पलट दिया; सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत राज्यों को SCs के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी।
- माना कि यह अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण है।
- अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं: स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341(1) के तहत अधिसूचित SC सूची को बदलता नहीं है; इसका उद्देश्य केवल लाभों के आंतरिक वितरण को तर्कसंगत बनाना है।
- अनुच्छेद 14 और 16 की पुष्टि: माना कि समानता का अर्थ असमानों को असमान रूप से व्यवहार करना है, और उप-वर्गीकरण SCs के भीतर सबसे पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है।
- राज्य की शक्ति को मान्यता: इस बात पर जोर दिया कि राज्य के पास लाभों तक असमान पहुंच दिखाने वाले डेटा के आधार पर ऐसे वर्गीकरण करने की विधायी और कार्यकारी क्षमता है।
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):
- OBCs के भीतर उप-वर्गीकरण को मान्यता दी ताकि लाभों का एकाधिकार रोका जा सके।
- हालांकि यह OBCs से संबंधित था, इसने आरक्षण नीतियों में उप-समूह बनाने की वैचारिक नींव रखी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 की व्याख्या की।
- फैसले में कहा गया है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा अवैधता, दुर्भावना, बाहरी विचार, शक्ति का दुरुपयोग या धोखाधड़ी जैसे आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है।
- राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अब संसदीय मंजूरी जरूरी है. तब तक, राष्ट्रपति केवल राज्य विधानमंडल को निलंबित कर सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य केवल केंद्र के उपांग नहीं हैं, जो केंद्र-राज्य संबंधों के लिए एक सीमा निर्धारित करता है।
- सत्ता में पार्टी द्वारा प्राप्त समर्थन का निर्धारण करने में शक्ति परीक्षण की सर्वोच्चता निर्धारित की गई।
- अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी उचित है जब संवैधानिक मशीनरी ख़राब हो, न कि प्रशासनिक मशीनरी।
- पंथनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है.
Extra:
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1988) के आधार पर यह सूचीबद्ध किया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किन परिस्थितियों में उचित या अनुचित माना जा सकता है।
- यह अनुच्छेद हाल के मामलों में भी प्रमुख रूप से चर्चा में रहा है, जैसे कि उत्तराखंड (2016) और अरुणाचल प्रदेश (2016) में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाले प्रकरणों में।
- आई आर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007): नौवीं अनुसूची मामले के रूप में लोकप्रिय है
- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नौवीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित नहीं हैं
- इसके अलावा, नौवीं अनुसूची में कोई भी प्रावधान मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं कर सकता क्योंकि वे संविधान की मूल संरचनाएँ हैं.
- अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची में कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से बचाता है , लेकिन इस मामले में दिये गये फैसले ने तीन अंगों के बीच संतुलन बहाल किया। और, दोहराया की न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना की एक प्रमुख विशेषता है।
- 24 अप्रैल 1973 से, किसी भी संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 21, 14 और 19 में निहित मौलिक सिद्धांतों के साथ अपनी अनुकूलता सुनिश्चित करवानी होगी ।
(9वीं अनुसूची जिसे अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन में कुछ कृत्यों की रक्षा के लिए पहले संशोधन द्वारा पेश किया गया था, न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है।)
- इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने माना कि निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में देखा जा सकता है।
- निजता के मौलिक अधिकार में कम से कम तीन पहलू शामिल होंगे: किसी व्यक्ति के शारीरिक शरीर में घुसपैठ, सूचनात्मक गोपनीयता और पसंद की गोपनीयता।
- प्रतिबंध: अधिकार को केवल राज्य की कार्रवाई द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है जो तीनों परीक्षणों में से प्रत्येक को पास करता है:
- सबसे पहले, ऐसी राज्य कार्रवाई के लिए विधायी जनादेश होना चाहिए,
- दूसरा, यह एक वैध राज्य उद्देश्य का अनुसरण करना चाहिए, और
- तीसरा, यह आनुपातिक होना चाहिए। इस प्रकार, किसी विशेष प्रावधान की जाँच करते समय लागू किया जाने वाला आनुपातिकता परीक्षण ‘न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित परीक्षण’ है।
- कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार का उपयोग: आनुपातिकता के सिद्धांत का उपयोग करके सरकारी सेवाओं के लिए आधार के उपयोग को बरकरार रखा गया। लेकिन, स्कूल में प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए और प्रशासन इसे अनिवार्य नहीं बना सकता।
- मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता का महत्व→
- राज्य के अत्याचार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है।
- विवाह, परिवार और सेक्स सहित निजी मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- निजी क्षेत्र में किसी भी उल्लंघन और उसकी सहमति के बिना अनावश्यक निगरानी के मामले में राज्य को जवाबदेह बनाया गया है और न्याय की मांग की गई है।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के निर्णय ने मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत किया, संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएँ स्थापित कीं और मौलिक अधिकारों (भाग III) तथा नीति-निर्देशक सिद्धांतों (भाग IV) के बीच सामंजस्य को बनाए रखा।
पृष्ठभूमि – इस मामले में 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से धारा 4 और 55, को चुनौती दी गई थी, जो नीति-निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देते थे और न्यायिक समीक्षा को सीमित करते थे।
प्रमुख महत्व:
- मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत किया:
- पुनः पुष्टि की कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है।
- मौलिक अधिकार मूल संरचना का एक आवश्यक हिस्सा हैं।
- संविधान संशोधन की सीमित शक्ति :
- 1980 में, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धाराओं 4 और 55 को असंवैधानिक घोषित किया। इस निर्णय ने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया
- मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन :
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार (Part III) और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (Part IV) संविधान के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है; कोई एक दूसरे पर पूरी तरह से हावी नहीं हो सकता।
- न्यायिक समीक्षा को बनाए रखा:
- धारा 55, जो संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाती थी, को रद्द कर दिया गया।
- न्यायिक समीक्षा को संवैधानिकता के लिए अखंड घोषित किया गया।
- लोकतंत्र और कानून के शासन की रक्षा:
- राज्य के एक अंग में शक्ति के केंद्रीकरण को रोका।
- संविधान के तहत सीमित सरकार की अवधारणा को बनाए रखा।
- संवैधानिक नैतिकता की विरासत:
- संविधान के किसी एक हिस्से की सर्वोच्चता को खारिज किया।
- भाग III और IV के बीच सामंजस्य, संतुलन और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा दिया।
- सत्तावादी संशोधनों पर सीमाएँ:
- आपातकाल के दौरान अत्यधिक केंद्रीकरण और शक्ति के दुरुपयोग को वापस लेने का लक्ष्य।
- नागरिक स्वतंत्रताओं और संवैधानिक जांच को पुनः स्थापित किया।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत किया:-
- संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को मान्यता दी।
- संसद द्वारा असंवैधानिक संशोधनों को रद्द करने की न्यायालयों की शक्ति सुनिश्चित की।
