राजस्थान राज्य महिला आयोग: RSCW

आरएससीडब्लू: पृष्ठभूमि

महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए 1979 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, CEDAW (महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय) पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने 9 जुलाई, 1993 को कुछ संशोधनों के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप 1996 में राष्ट्रीय महिला नीति घोषित की गई। तत्पश्चात, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोगों का गठन किया गया।

स्क्रीन-शॉट-2017-01-04-at-12-09-27-am23 अप्रैल 1999 को, राज्य सरकार ने राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम (1999) पेश किया, अधिनियम पारित हुआ और 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया। आरएससीडब्ल्यू की अंतिम अध्यक्ष श्रीमती थीं।  सुमन शर्मा । वर्तमान में यह पद रिक्त है।

आरएससीडब्ल्यू: उद्देश्य और लक्ष्य:

  • राजस्थान राज्य भर में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निवारण करना
  • राज्य भर में महिलाओं के हितों की रक्षा करना
  • महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर राजस्थान सरकार को सलाह देना
  • महिलाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार से संशोधन करने का अनुरोध करना।
  • सुधारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।

आरएससीडब्ल्यू: आयोग के कार्य

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 11 में आयोग के कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है, लेकिन संक्षेप में ये इस प्रकार हैं:

  • महिलाओं के विरुद्ध किए गए सभी अनुचित कृत्यों की जांच और विश्लेषण करना तथा सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध करना।
  • मौजूदा कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
  • मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और संशोधन की सिफारिश करना।
  • राज्य की सार्वजनिक सेवाओं और राज्य के सार्वजनिक उद्यमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।
  • व्यावहारिक कल्याणकारी योजनाओं का सुझाव देकर महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाना, सरकार से समान अवसर प्रदान करने की अपील करना
  • सरकार से अपील की गई कि आयोग द्वारा महिलाओं के हितों के विरुद्ध काम करने वाले किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
  • सरकार को अपनी सिफारिश के साथ वार्षिक/विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

आरएससीडब्ल्यू: पहल:

हालिया पहल: महिला पंचायत

राजस्थान राज्य महिला आयोग (आरएससीडब्ल्यू) अब महिला पंचायतों का आयोजन करेगा।

  • महिला पंचायत में महिला सरपंच और पांच सदस्य शामिल होंगे।
  • यह हर महीने आयोजित किया जाएगा और इसमें महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
  • यह महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में परामर्श भी देगा तथा जागरूकता भी फैलाएगा।
  • महिला पंचायत  यह समिति मासिक आधार पर अपनी रिपोर्ट आरएससीडब्ल्यू को भेजेगी।
  • पंचायत प्रत्येक सोमवार को आयोजित की जाएगी और इसमें व्यक्तिगत सुनवाई और सार्वजनिक सुनवाई शामिल होगी।

महिला मंच

  • आरएससीडब्ल्यू ने 19 जिलों में महिला मंच का भी गठन किया है।
  • आरएससीडब्ल्यू ने आपातकालीन स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया है।

24 घंटे हेल्पलाइन:

  •  महिला शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए आयोग में 24×7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1091 कार्यरत है।
  • समाजशास्त्र और कानून के क्षेत्र से 4 परामर्शदाता हैं, जो टेलीफोन के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से भी शिकायतें प्राप्त करते हैं।

महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र (एमएसएसके):

  • महिला पीड़ितों की शिकायतों के समाधान के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा राजस्थान राज्य भर में 39 एमएसएसके केंद्र चलाए जा रहे हैं।

जिला महिला सहायता समिति:

  • ये समितियां 1997 से राज्य के सभी 33 जिलों में कार्यरत हैं।
  • समिति की अध्यक्षता जिला प्रमुख करते हैं तथा जिला कलेक्टर इसके उपाध्यक्ष होते हैं।

महिला डेस्क:

  • ये डेस्क राजस्थान के सभी पुलिस थानों में स्थापित किए गए हैं। कोई भी महिला शिकायत निवारण के लिए डेस्क पर आ सकती है।

लिंग प्रकोष्ठ:

  • आयोग का जेंडर सेल पूरे राज्य में सेमिनार/कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित करता है।
  • आयोग लिंग संवेदीकरण के लिए स्कूलों और कॉलेजों में युवा दर्शकों को लक्षित करता है।

शिकायत प्रकोष्ठ:

  • एसडब्लूसी महिलाओं द्वारा आयोग को लिखित रूप में दी गई शिकायतों पर कार्रवाई करती है।
  • स्थानीय निकायों से संबंधित प्राधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाती है तथा मामले की स्थिति के अनुसार महिलाओं को राहत एवं न्याय प्रदान करने के लिए कानून प्रवर्तन तंत्र या प्रशासनिक प्राधिकारियों को निर्देश भेजे जाते हैं।

जन सुनवाई प्रकोष्ठ:

  • आयोग राजस्थान राज्य के सभी 33 जिलों में नियमित अंतराल पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि उन महिलाओं को लाभ मिल सके जो किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पाती हैं।

महिला डेस्क:

  • ये डेस्क राजस्थान के सभी पुलिस थानों में स्थापित किए गए हैं। कोई भी महिला शिकायत निवारण के लिए डेस्क पर आ सकती है।

विशेष न्यायालय:

  • इससे पहले जयपुर और कोटा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए केवल दो अदालतें थीं, लेकिन वित्तीय वर्ष 2012-13 से सरकार ने सभी संभागीय मुख्यालयों पर पांच और ऐसी विशेष अदालतें स्थापित की हैं।
  • इसके अलावा पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सात अदालतें स्थापित की गई हैं।
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