केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग ( यूपीएससी ) के समानांतर, राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) होता है। संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 एसपीएससी की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति और हटाने तथा शक्ति, कार्य और स्वतंत्रता से संबंधित हैं। राजस्थान में एसपीएससी को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) कहा जाता है।
1919 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। इसके बाद 1926 में एक आयोग की स्थापना की गई और उसे सिविल सेवकों की भर्ती का काम सौंपा गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान था।
आरपीएससी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
संरचना (अनुच्छेद 316)
- इसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता नहीं होगी, सिवाय इसके कि सदस्यों में से आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तिथि पर भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद पर रहे हों।
- कार्यकाल: 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
- त्यागपत्र- राज्यपाल को संबोधित।
निष्कासन एवं निलंबन (अनुच्छेद 317)
हालाँकि SPSC (RPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है (न कि राज्यपाल द्वारा)। राष्ट्रपति उन्हें उन्हीं आधारों और उसी तरीके से हटा सकते हैं जिस तरह से वे UPSC के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं। इस प्रकार, वे उन्हें निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं:
- (क) यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो (अर्थात् वह दिवालिया हो गया हो); या
- (ख) यदि वह अपने पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य भुगतान वाली नौकरी में संलग्न होता है; या
- (ग) यदि वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।
इनके अलावा, राष्ट्रपति एस.पी.एस.सी. के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए भी हटा सकते हैं। हालांकि, इस मामले में राष्ट्रपति को मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा। अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट हटाने के कारण को सही ठहराता है और ऐसा करने की सलाह देता है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं।
संविधान के प्रावधानों के तहत इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के दौरान, राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति के अंतिम निष्कासन आदेश तक संबंधित अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकते हैं।
इसके अलावा, संविधान ने इस संदर्भ में ‘दुर्व्यवहार’ शब्द को भी परिभाषित किया है। संविधान में कहा गया है कि एस.पी.एस.सी. का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य दुर्व्यवहार का दोषी माना जाएगा, यदि वह
- (क) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी अनुबंध या समझौते से संबंधित या हितबद्ध है, या
- (ख) किसी निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप में भाग लेने के अलावा, ऐसे अनुबंध या करार के लाभ में या उससे प्राप्त किसी लाभ में किसी भी तरह भाग लेता है।
एसपीएससी (आरपीएससी) की स्वतंत्रता
यूपीएससी के मामले की तरह, संविधान ने एसपीएससी के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:
- (ए) एस.पी.एस.सी. के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। इसलिए, उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है।
- (ख) अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें, यद्यपि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं, उनकी नियुक्ति के बाद उनमें उनके लिए अहितकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- (ग) एस.पी.एस.सी. के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरा खर्च राज्य की संचित निधि पर डाला जाता है। इस प्रकार, वे राज्य विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं हैं।
- (घ) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष (कार्यभार समाप्त होने पर) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने का पात्र है, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति का पात्र नहीं है।
- (ई) एस.पी.एस.सी. का सदस्य (पद पर बने रहने पर) यू.पी.एस.सी. का अध्यक्ष या सदस्य, या उस एस.पी.एस.सी. या किसी अन्य एस.पी.एस.सी. का अध्यक्ष नियुक्त होने का पात्र है, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति का पात्र नहीं है।
- (च) एस.पी.एस.सी. का अध्यक्ष या सदस्य (अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद) उस पद पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा (अर्थात् दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होगा)।
एसपीएससी (आरपीएससी) की शक्तियां एवं कार्य
राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं के संबंध में वे सभी कार्य करता है जो संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं के संबंध में करता है:
- यह राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
- कार्मिक प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर इससे परामर्श किया जाता है।
- सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी मामले।
- सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत।
- सिविल सेवाओं में नियुक्ति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए पदों तथा स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता। संबंधित विभाग पदोन्नति के लिए सिफारिशें करते हैं तथा एस.पी.एस.सी. से उन्हें अनुमोदित करने का अनुरोध करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि सरकार इन मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने में विफल रहती है, तो पीड़ित लोक सेवक के पास अदालत में कोई उपाय नहीं है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी): विशेष तथ्य
राजस्थान के गठन के समय, 22 अनुबंधित राज्यों में से केवल तीन में ही लोक सेवा आयोग मौजूद थे, अर्थात बीकानेर , जयपुर और जोधपुर । रियासतों के विलय के बाद उत्तराधिकारी राज्य प्रशासन ने अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश में घटक राज्यों में लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग की प्रकृति के कर्तव्यों का पालन करने वाली अन्य संस्थाओं को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयोग की संरचना, कर्मचारियों और आयोग के कार्यों के लिए भी प्रावधान किया गया था। इसे 20 अगस्त, 1949 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और आरपीएससी को संस्थागत बनाया गया।
शुरू में आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। सर एस.के.घोष (जो उस समय राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश भी थे) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तत्पश्चात श्री देवीशंकर तिवारी और श्री एन.आर.चांदोरकर को सदस्य नियुक्त किया गया तथा श्री एस.सी. त्रिपाठी (आई.ई.एस.), जो पहले संघीय पी.एस.सी. के सदस्य थे, को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
1951 में, आयोग के कामकाज को विनियमित करने के लिए, राजप्रमुख ने भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित विनियम जारी किए।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1951
- राजस्थान लोक सेवा आयोग (कार्यों की सीमा) विनियम, 1951।
राजस्थान लोक सेवा आयोग का कामकाज भी निम्नलिखित द्वारा विनियमित होता है:
- राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं विनियम, 1963,
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अपने कार्य संचालन के लिए बनाए गए नियम
- राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश 1975 एवं अधिनियम 1976)।
आरपीएससी के सदस्य
आरपीएससी के अध्यक्ष:
- प्रथम अध्यक्ष: डॉ. एस.के. घोष
- वर्तमान अध्यक्ष: डॉ. भूपेन्द्र सिंह
आरपीएससी आयोग के अन्य सदस्य
इसके अतिरिक्त, सात सदस्यों का कोरम पूरा करने के लिए चार नए सदस्यों की भी नियुक्ति की गई।
- मंजू शर्मा,
- संगीता आर्य,
- जसवंत राठी
- बाबूलाल कटारा.
आयोग के अन्य सदस्य शिव सिंह राठौर, राजकुमारी गुर्जर और एआर रायका हैं।